सर्पदंश को किया गया राज्य आपदा घोषित
सर्पदंश से हुयी मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को रु0 04 लाख की अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान
सर्पदंश से हुयी मृत्यु की दशा में सभी प्रक्रिया करनी होगी पूर्ण, कराना होगा मृतक का पंचनामा
पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं, मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता राशि करायी जायेगी उपलब्ध
आगरा : सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त जी0एस0 नवीन कुमार ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रु0 04 लाख की अहेतुक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।
सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त ने आगे यह भी अवगत कराया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच हेतु फारेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विसरा जाँच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित नहीं होती है तथा स्टेट मेडिको लीगल सेल परामर्श के क्रम में सर्पदश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
मृतक का पंचनामा कराना होगा, मृतक का पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है तथा सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 07 दिन के अन्दर अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों से आग्रह किया है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरणों को 07 दिन के अन्दर निस्तारित करते हुए शासन को भी कृत कार्यवाही से अवगत करना सुनिश्चित करें