ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो के पंजीयन पर लगाई गई रोक
- आगरा नगर निगम, नगर पंचायत स्वामी बाग एवं दयालबाग सीमा के अन्तर्गत नये ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो दिनांक 10.01.2024 एवं आगरा ग्रामीण हेतु दिनांक 27.01.2024 के उपरांत पंजीयन पर लगाई रोक
- वर्तमान में आगरा जनपद में 11278 ई-रिक्शा एवं 3977 ई-ऑटो हैं पंजीकृत
आगरा: पुलिस उपायुक्त (नगर) कमिश्नरेट आगरा की अधिसूचना संख्या वा.पु०उपा०न० 23/23 दिनांक 27.12.2023 जिसके द्वारा नगर क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो रिक्शाओं का अधिक संचालन होने के कारण सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है. जिससे आम जनमानस के साथ-साथ जनपद आगरा में आने बाले पर्यटकों को भी जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नये उक्त वाहनों की भी आगरा नगर क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप आगरा नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है।
उक्त अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 में दी गई प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुगम एवं सुद्रण यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत आगरा नगर निगम, नगर पंचायत स्वामी बाग एवं दयालबाग सीमा के अन्तर्गत अग्रिम आदेश प्रभावी होने तक नये ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो जिनका पंजीयन दिनाक 10.01 2024 के उपरांत किया जायेगा, के संचालन पर रोक / प्रतिबन्धित किया गया है।
वर्तमान में आगरा जनपद में 11278 ई-रिक्शा एवं 3977 ई-ऑटो पंजीकृत है, जिसका संचालन शहर के मुख्य मार्गो पर चालकों द्वारा किया जा रहा है। यदि दिन-प्रतिदिन ई-रिक्शा ई-ऑटो का पंजीयन/संचालन निरंतर बढ़ता रहा तो शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अत उक्त अधिसूचना के क्रम में , पंजीयन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आगरा द्वारा आगरा नगर निगम, नगर पंचायत स्वामी बाग एवं दयालबाग सीमा के अन्तर्गत नये ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो दिनांक 10.01.2024 एवं आगरा ग्रामीण हेतु दिनांक 27.01.2024 के उपरांत पंजीयन पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया है।