उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिलाई बीमा क्षतिपूर्ति राशि
बीमा कम्पनी ने आयोग में जमा कराया 1.25 लाख का चेक
आयोग ने बीमा हितलाभ का चेक परिवादिनी को सौंपा
आगरा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान न किए जाने को जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने गंभीरता से लेते हुए इसे सेवा में कमी मानते हुए बीमा कम्पनी को दुर्घटना हितलाभ क्लेम दिए जाने के आदेश किए। कम्पनी द्वारा जमा कराए गए एक लाख पच्चीस हजार के चेक को आयोग ने नाॅमिनी को प्रदान किया।
खंदौली रोड एत्मादपुर निवासी रेखा देवी ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम की अदालत में 16 अक्टूबर 2023 को दाखिल किए परिवाद में कहाकि उनके पति विजय पाल सिंह ने लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी से पाॅलिसी संख्या 265394346 क्रय की थी। उनके पति की सडक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। परिवादनी बीमा पाॅलिसी में नाॅमिनी है। बीमा कम्पनी ने बीमित राशि का भुगतान तो कर दिया, लेकिन बीमा हित लाभ नहीं दिया। सभी जरूरी कागजात पेश किए जाने के बाद भी बीमा हित लाभ न दिए जाने पर परिवादिनी ने बीमा कम्पनी को नोटिस देने के बाद उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डाॅ. अरुण कुमार ने बीमा हित लाभ न देना कम्पनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादिनी कोएक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रदान किए जाने के आदेश बीमा कम्पनी को देने के आदेश दिए। लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से आयोग में उक्त राशि का चेक जमा कराया गया जिसे आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने परिवादनी को प्रदान किया। परिवादिनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता केएन शर्मा ने की।
