मंडलायुक्त ने बिना फिटनेस के चल रहीं स्कूल बसों के परमिट निरस्त करने के दिए निर्देश

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मंडलायुक्त की शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन बैठक हुआ खुलासा

इनमें आगरा की 7, मथुरा की 14, फिरोजाबाद की 10, मैनपुरी की 1 स्कूली वाहन शामिल

पांच साल से रिन्यूअल न कराने वाले ऑटो , निजी और माल वाहनों के परमिट होंगे निरस्त

आगरा। मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिक रण आगरा की बैठक में फिटनेस न कराने वाली 32 स्कूल बसों के परमिट सस्पेंड किए गए। वहीं पांच साल से आॅटो रिक्शा, निजी सेवा यान, माल वाहक वाहनों के परमिट रिन्यूअल न होने पर निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या तलब की गई। बताया गया कि विगत बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

बैठक में विगत 3 माह में आगरा मंडल में नए परमिट जारी करने, नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन, परमिट निरस्तीकरण आदि की जानकारी दी गई। बताया गया कि जनपद आगरा में विभिन्न श्रेणी के 554 वाहनों को परमिट जारी किए गए। वहीं 204 का नवीनीकरण 204 किया गया। जबकि 350 वाहनों के परमिट निरस्त किए गए। वहीं फिरोजाबाद में 413 नए वाहनों को परमिट जारी हुए। 19 वाहनों के परमिट का नवीनीकरण 19 किया गया। जबकि 276 परमिट निरस्त किए गए। मथुरा में 346 नए परमिट जारी किए गए। 56 का नवीनीकरण और 224 परमिट निरस्त किए गए। इसी तरह मैनपुरी में 280 नए परमिट जारी हुए। 14 का नवीनीकरण किया गया। जबकि 139 परमिट निरस्त किए गए। बैठक में बताया गया कि आगरा संभाग में 768 ऑटो रिक्शा, 19 निजी सेवा यान, 262 उप्र माल यान व 515 राष्ट्रीय भार वाहनों द्वारा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से नोटिस देने के बाद भी परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया। न ही फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर मंडलायुक्त ने 5 वर्ष से फिटनेस व परमिट नवीनीकरण न कराने वालों के परमिट निरस्त करने के निर्देश दिए।

बैठक में आगरा संभाग में 32 स्कूली बसों व वाहनों द्वारा नोटिस के बाद भी 6 माह से वैध फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त आमजन व बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे सभी स्कूली वाहनों के परमिट सस्पेंड किए जाने के आदेश दिए। इनमें आगरा के 7, मथुरा के 14, फिरोजाबाद के 10, मैनपुरी का एक वाहन शामिल है। उक्त वाहन चालक 90 दिन के अंदर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके परमिट समाप्त करने किए जाएं।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में बताया गया कि परमिट रिन्यूअल हेतु विलंब से आवेदन प्राप्त होने तथा परमिट समाप्त होने पर नवीन परमिट लेने में विलंब करने तथा समाप्त परमिट को निरस्त कराने पर विलंब अवधि हेतु प्रशमन शुल्क लिया जाता है विभिन्न प्रकरणों में प्रशमन शुल्क विलंब अवधि के अनुपात में इतना अधिक होता है कि परमिट धारक परमिट समाप्त होने पर नवीन परमिट लेने तथा समाप्त परमिट को निरस्त कराने में रुचि नहीं लेता, जिससे राजस्व की हानि होती है।बैठक में ऐसे प्रकरणों में विलंब हेतु प्रशमन शुल्क के पुनर्निर्धारण पर विचार किया गया तथा युक्तियुक्त तर्कसंगत प्रशमन शुल्क निर्धारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में निजी बस मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। इनमें मैनपुरी से इटावा वाया करहल, किरतपुर, गांगसी, कुचैला मार्ग पर 35 आवेदनों, मैनपुरी से किशनी वाया भांवत, हन्नूखेड़ा मार्ग पर 5 आवेदनों पर विचार किया गया। वहीं मथुरा-सादाबाद वाया बल्देव, राया, मगना, जुगसना मार्ग पर आये 4 परमिटों को स्वीकृति दी गई। शिकोहाबाद-एटा वाया रिजोर औंछा मुस्तफाबाद मार्ग पर आये 14 आवेदनों को लेकर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि उक्त मार्ग पर पहले से कितने वाहन चल रहे हैं और उन वाहनों में कितने यात्री सफर कर रहे हैं। वर्तमान परमिट स्थिति पर फीडबैक रिपोर्ट व सर्वे, आख्या संबंधित एआरटीओ द्वारा प्रस्तुत की जाए। इसके बाद अगली बैठक में उक्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

बैठक में उप परिवहन आयुक्त विदिशा सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी आगरा अरुण कुमार, एडीएम सिटी यमुनाधर चैहान, एआरटीओ आगरा आलोक अग्रवाल, एआरटीओ मैनपुरी शिवम यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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