मथुरा में शस्त्र लाइसेंस के लिए पौधारोपण अनिवार्य

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पर्यावरण संरक्षण की दिशा में होगा यह एक अहम कदम

मथुरा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए मथुरा जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण और हस्तांतरण के लिए पहले 10 पौधे लगाना, उन पौधों की जीओ टैगिंग कराना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं इन सभी पौधों के संरक्षण और हर प्रकार से रखरखाव की जिम्मेदारी भी आवेदनकर्ता की होगी।

जिला सूचना विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के हित में एक नया फैसला लेते हुए अब शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने, हस्तांतरण या नवीनीकरण कराने के लिए जिले में कहीं भी स्थित अपनी अथवा सार्वजनिक भूमि पर 10 पौधे लगाने की शर्त लगा दी है। इसके तहत पौधे लगाने की पुष्टि के लिए आवेदक को पौधों की जीओ टैगिंग भी करानी होगी। उन्होंने कहाकि यह शर्त शस्त्र लाइसेंस के लिए पूर्व की सभी शर्तों को भी मानने के साथ ही लागू होगी। इससे आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार सुविधा तो पाएंगे ही, साथ ही वे जिले के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अपेक्षित योगदान कर सकेंगे। उन्होंने कहाकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक अहम कदम होगा।

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