आगरा में अमेजन के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का फैसला ब्याज सहित लौटाओ मशीन का पैसा, हर्जाना भी लगाया
आगरा। आनलाइन खरीददारी में सेवा में कमी के एक अहम मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने ई-काॅमर्स कम्पनी अमेजन के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आदेश किए कि कम्पनी या तो प्यूरीफायर मशीन बदलकर दे या फिर उसकी कीमत खरीद की तरीख से 6 फीसद ब्याज के साथ वापस करे। साथ मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।
डिफेंस स्टेट देवरी रोड सदर निवासी श्याम सिंह ने 3 मार्च 2024 को टेस्ला पाॅवर यूएसए अल्कालीनो आरओ वाटर प्यूरीफायर मशीन अमेजन सेलर सर्विस प्रा. लि. से आॅन लाइन 34 हजार रुपये में क्रय की थी। उक्त मशीन की एक साल की वारंटी में थी। अक्टूबर 2024 में मशीन खराब होने पर परिवादी ने टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई। कम्पनी की ओर से आया टेक्निीशियन कमी को दूर नहीं कर सका। परिवादी ने 19 नवम्बर 2024 को पुनः शिकायत के बाद भी न तो मशीन ठीक की गई और न ही मशीन बदली गई। हारकर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया गया।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहाकि उक्त कृत्य सेवा में कमी के योग्य है। कम्पनी 45 दिन के अंदर उक्त माॅडल प्यूरी फायर मशीन बदलकर दे या फिर मशीन का पूरा पैसा 34 हजार रुपये खरीद की तारीख से 6 फीसद ब्याज सहित वापस करे। इसके अलावा मानसिक क्षति के लिए 10 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार का हर्जाना भी अदा करे। अगर निर्धारित समय के अंदर प्रतिपक्षी ऐसा करने में चूक करता है तो ब्याज दर 9 फीसद देय होगी।
