पिंच आफ स्पाइस अदा करे 55 हजार रुपये जुर्माना, उपभोक्ता आयोग का फैसला

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जबरन सर्विस चार्ज वसूलने पर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथन ने दिया आदेश

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में आगरा के संजय प्लेस स्थित पिंच आफ स्पाइस रेस्टोरेंट के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।
कमलानगर निवासी आशीष गर्ग ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 जून 2025 को वह अपने परिवार के साथ संजय प्लेस स्थित पिंच आफ स्पाइस रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। जहां न केवल खाने की क्वालिटी खराब थी, बल्कि बिल में नियमों के विरुद्ध 5 फीसद सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया गया। परिवादी ने जब एतराज जताते हुए सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया तो रेस्टोरेंट स्टाफ और मैनेजर गाली-गलौज करते हुए अभद्रता पर उतर आए।

मामले की सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई नहीं आया, जिसके बाद आयोग ने एकपक्षीय कार्यवाही की। आयोग के अध्यक्ष विद्वान न्यायाधीश सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने माना कि अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना एक अनुचित व्यापार प्रथा है। आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते कहाकि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए और इसे बिल में स्वतः नहीं जोड़ा जा सकता।

आयोग ने रेस्टोरेंट द्वारा दी गई सेवा में स्पष्ट रूप से कमी मानते हुए रेस्टोरेंट पिंच ऑफ स्पाइस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति के रूप में और 5 हजार रुपये वाद-व्यय खर्च के रूप में 45 दिन के अंदर देने के आदेश किए। साथ ही परिवाद दाखिल करने की तारीख 22 जुलाई 2025 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के आदेश किए। यदि रेस्टोरेंट समय पर भुगतान करने में विफल रहता है तो ब्याज की दर बढ़ाकर 9 प्रतिशत हो जाएगी।

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