संभल हिंसाः सीओ अनुज चैधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज का आदेश देने वाले सीजेएम का हुआ तबादला

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संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल से जुड़े मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चैधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले संभल निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 नवंबर 2024 को उनका बेटा आलम घर से ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था। उसी दौरान इलाके में बवाल हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। इसमें आलम को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यामीन का आरोप है कि पुलिस के डर से उन्होंने घटना की जानकारी छिपाई और घरेलू झगड़े में घायल बताकर आलम का मेरठ में इलाज कराया। उनका कहना है कि बेटे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

यामीन ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि उस समय के संभल के सीओ अनुज चैधरी और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर ने खुद गोली चलाई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग का आरोप लगाया था। यामीन ने कहा कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वह न्याय के लिए अदालत पहुंचे हैं। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चैधरी, कोतवाल अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआई आर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी बीच मंगलवार शाम को सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले का आदेश जारी हो गया। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया।

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