जिला उपभोक्ता आयोग आगरा ने बीमा कम्पनी से दिलाया हर्जाना

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आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से दिलाई हर्जाने की रकम

चिकित्सक की पेशेवर पाॅलिसी से बीमा कम्पनी ने अदा किया हर्जाना

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक आदेश में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को चिकित्सक की पेशेवर पालिसी से हर्जाने की रकम ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने बीमा कम्पनी द्वारा अदा किए गए 1 लाख 75 हजार 739 रुपये का चेक परिवादी को सौंपा।

शमसाबाद रोड स्थित विमल एन्क्लेव निवासी बीएन पचैरी ने जिला उपभोक्ता आयोग में दायर परिवाद में दो चिकित्सकों और नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को पार्टी बनाया। परिवादी ने कहाकि उसकी रिटायर्ड शिक्षिका पत्नी श्रीमती सुधा पचैरी की मौत कैंसर से 17 दिसम्बर 2014 में मौत हो गई। उन्होंने पत्नी की मौत के चिकित्सकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों के वकीलों दलीलें सुनने के बाद डाॅ. दिनेश गर्ग के खिलाफ उनकी इंडेमिनिटी प्रोफेशनल पाॅलिसी से 1 लाख 15 हजार रुपये का हर्जाना 45 दिन के अंदर परिवाद दाखिल करने की तारीख से 6 फीसद ब्याज के साथ भुगतान किए जाने का फैसला सुनाया। यदि बीमा कम्पनी ऐसा करने में चूक करती है तो परिवादी 9 फीसद ब्याज पाने का हकदार होगा। उपभोक्ता आयोग के फैसले के तहत बीमा कम्पनी की ओर से ब्याज सहित 1 लाख 75 हजार 739 रुपये की डीडी आयोग में जमा कराई। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने उक्त चेक परिवादी को सौंपा। वहीं आयोग ने परिवाद में पार्टी बनाई गईं अन्य पार्टियों को बरी कर दिया।

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