ट्रेनों की गति पर चेन पुलिंग का ब्रेक लगाने वालों पर रेलवे ने की कार्रवाई

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आगरा रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर चला विशेष चेकिंग अभियान

11 केसों में वसूला 5370 रुपये का जुर्माना, चार लोगों को भेजा जेल

आगरा। ट्रेनों की रफ्तार पर चेन पुलिंग का ब्रेक लगाने वालों के खिलाफ रेलवे ने चलाए गए अभियान के दौरान 11 मामलों में 5370 रुपये का जुर्माना वसूल किया। वहीं दो लोगों को जुर्माना अदा न करने पर चार लोगों को जेल भेजा गया।

आगरा रेल मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए मंडल रेल प्रबं धक आगरा गगन गोयल के निर्देशन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आगरा पी. राज मोहन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हर्षिकेश मौर्या के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल और वाणिज्य विभाग द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर रोक के लिए विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत आगरा मंडल के विभिन्न रेल खंडों और ट्रेनों में चलाए गए दो दिनी सघन जांच में 11 केसों में 5370 का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान में धौलपुर, मनिया, आगरा छावनी-भांडई के मध्य, रुनकता, कीठम, मथुरा-बाद के मध्य, राजा की मंडी-आगरा छावनी के मध्य के अलावा कोसीकलां स्टेशन पर एसीपी की विशेष जांच की गई। इस दौरान गुलफाम, रानी बाई, महेश, नितीश को जुर्माना अदा न करने पर जेल भेज दिया।

रेलवे के अनुसार बेवजह अलार्म चेन पुलिंग ट्रेनों के विलंब का एक प्रमुख कारण है। किसी भी ट्रेन का असामान्य रूप से रुकना न केवल उस ट्रेन की समय पालनता को प्रभावित करता है, बल्कि पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे यात्रियों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि गैर-यात्री अपने परिजनों या परिचितों को विदा करने के उपरांत समय पर ट्रेन से नहीं उतर पाते और अलार्म चेन खींच देते हैं, जिससे सह-यात्रियों को अनावश्यक असुविधा होती है। इससे रेल संचालन बाधित होता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से नियमों का पालन करने, आपात स्थिति में ही अलार्म चेन का प्रयोग करें। ताकि सुरक्षित, सुचारू और समयबद्ध रेल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

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