सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जबाव

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एमडीएमके संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद वाइको के निर्वाचन आयोग के तमिलनाडु में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा और मामले को अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर को सूचीबद्ध कर दिया। वाइको ने दलील दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की अधिसूचना असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

तमिलनाडु में मतदाता सूची संशोधन के काम को द्रमुक, माकपा, अभिनेता विजय की टीवीके, सांसद थोल थिरुमावलवन और राज्य विधायक के. सेल्वपेरुंथगई सहित कई अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी चुनौती दी है। इसके विपरीत, अन्नाद्रमुक ने इस संशोधन के समर्थन में एक आवेदन दायर किया है। इससे पहले, 11 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था और देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित लंबित याचिकाओं को चाहे वे तमिलनाडु या अन्य राज्यों की हों अगले आदेश तक स्थगित रखें।

 

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