नेशनल वेतनवृद्धि स्वीकृति को नोटरी शपथ-पत्र की बाध्यता समाप्त
आगरा। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को अब नेशनल वेतनवृद्धि स्वीकृति के लिए नोटरी शपथ पत्र की बध्यता समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा मनोज कुमार गिरि से बातचीत के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार ने दी।
डाॅ. नरवार ने बताया कि नेशनल वेतनवृद्धि स्वीकृति के लिए नोटरी शपथ-पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। नोटरी शपथ-पत्र पर आपत्ति दर्ज कराने के फलस्वरूप यह निर्णय पेंशनर्स के व्यापक हित और उनकी सुविधा को ध्यान में रख कर लिया गया है। डॉ. नरवार ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 के मध्य प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यो, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों को नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र के आवेदन के साथ पेंशन स्वीकृति आदेश तथा सातवें वेतन आयोग के तहत पुनरीक्षित पेंशन निर्धारण आदेश की छायाप्रतियां संलग्न कर सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक-प्रधानाचार्य से दो प्रतियों में आवेदन को अग्रसारित करा कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कराना है। इसके उपरान्त विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर नेशनल वेतनवृद्धि स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
