आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लापरवाही पर राज्यों को देना होगा मुआवजा, डाॅग फीडर्स को भी चेतावनी

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नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के हमलों और इससे जुड़ी मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कुत्तों के काटने से मौत की घटनाएं होती हैं तो इसके लिए राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, क्योंकि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही हैं।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहाकि समस्या केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज की भी है। जो लोग सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कुत्तों से इतना लगाव है तो उन्हें अपने घर ले जाएं, न कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर छोड़कर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालें।

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दशकों पुरानी निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले 75 वर्षों में इस मुद्दे पर ठोस और प्रभावी नीति नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से स्पष्ट कार्य योजना पेश करने और नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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