आगरा में बिना फिटनेस-परमिट के दर्जनों वाहन भर रहे फर्राटा
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक
बिना परमिट-फिटनेस के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई के दिए निर्देश
आगरा। जनपद में बिना परमिट और फिटनेस के दर्जनों वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इसका खुलासा मंगलवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण आगरा की मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ। लघु सभागार में हुई बैठक में मंडलायुक्त ने प्राधिकरण की गत बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की।
बैठक में मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप सिंह ने आगरा सम्भाग में फिटनेस समाप्त स्कूल बसों के परमिट निलम्बन-निरस्तीकरण किए जाने की जानकारी ली। बताया गया कि ऐसे कई स्कूल वाहन हैं जिनके स्वामियों और स्कूल प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित समय में वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। आगरा सम्भाग में ऐसे वाहनों की संख्या 94 है। मंडलायुक्त जिन स्कूल वाहनों की फिटनेस समाप्त हुए 6 माह से अधिक हो चुके हैं, उनके परमिट 90 दिनों के लिए निलंबन किए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि आगरा सम्भाग में बड़ी संख्या में संचालित शैक्षणिक संस्थान की निजी सेवा यान (स्कूल बस) की फिटनेस और परमिट दोनों समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें नोटिस भी जारी किए गये हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे स्कूल वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हुए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं उनके परमिट निरस्त किए जाएं। वहीं 3 वर्ष की अवधि से कम फिटनेस समाप्त स्कूली वाहनों के स्वामी व स्कूल प्रबन्धकों को कड़े नोटिस जारी किए जाएं।
बैठक में विगत 3 माह में आगरा मंडल में जारी नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन, परमिट निरस्तीकरण आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसमें आगरा में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के नये जारी परमिटों की संख्या 627, परमिट नवीनीकरण 139 और विभिन्न कारणों से परमिट निरस्तीकरण 390 हैं। फिरोजाबाद में 511 नए परमिट जारी किए गए। जबकि 19 परमिट का नवीनीकरण और 410 परमिट का निरस्तीकरण किया गया। मथुरा में 589 नए परमिट जारी हुए। नवीनीकरण 46 और 333 परमिट निरस्त किए गए। वहीं मैनपुरी में नए परमिट 376, परमिट नवीनीकरण 10 और 217 परमिट निरस्त किए गए।
बैठक में उप्र शासन परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना 9 अप्रैल 2026 को अंगीकृत किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें नियम 84 का संशोधन करते हुए यदि कोई परमिट धारक अपने यान का उपयोग परमिट विधि मान्यता की अवधि के भीतर किसी अवधि के लिए नहीं करना चाहता है तो वह नियम 125 में विहित फीस के साथ प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन करेगा। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा द्वारा निर्गत स्कूली वाहनों के परमिटों का अन्य सम्भाग में उपयोग और आगरा सम्भाग के समीपवर्ती सम्भागों द्वारा निर्गत स्कूली वाहनों के परमिटों का आगरा सम्भाग में उपयोग किए जाने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, उप परिवहन आयुक्त विदिशा सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) आगरा अरुण कुमार, आरटीओ प्रवर्तन अखिल द्विवेदी, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


