केनरा बैंक गिरवी जेवरात उपभोक्ता को करे वापस

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जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने सुनाया फैसला

मानसिक क्षतिपूर्ति हर्जाना और वाद व्यय भी करे अदा

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक मामले केनरा बैंक की सेवा में कमी पाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को आदेश दिया है कि वह परिवादिनी द्वारा गिरवी रखे गए सोने के जेवरात झुमकी, पैंडल और अंगूठियां वापस करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति का लगाए गए हर्जाने का भी भुगतान करे।

परिवादिनी प्रीति चैधरी ने केनरा बैंक की एमजी रोड शाखा से सोने के आभूषण गिरवी रखकर दो अलग-अलग गोल्ड लोन लिए थे। बैंक ने दिसंबर 2022 में एक नोटिस भेजकर दावा किया कि उनके द्वारा गिरवी रखी गई चार सोने की चूड़ियों की शुद्धता कम पाई गई है। परिवादिनी ने आरोप लगाया कि बैंक ने उनके मूल जेवरात बदलकर कम शुद्धता वाले जेवरात दिखा दिए हैं। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए कि दो लोन खाते में विवाद मुख्य रूप से खाता संख्या 180041116949 (सोने की चूड़ियां) को लेकर था। जबकि दूसरे खाते (संख्या 180041120781) के जेवरात की शुद्धता पर कोई विवाद नहीं था। बैंक की ओर से दलील दी गई कि कई व्यक्तियों ने साठगांठ कर कम शुद्धता वाला सोना गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसके संबंध में थाना हरीपर्वत पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

चूड़ियों की शुद्धता और उनके बदले जाने के आरोपों पर आयोग ने कहाकि इसके लिए विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता है और संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। इसके लिए परिवादिनी सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने पाया कि जिस दूसरे लोन खाते (झुमकी, पैंडल, अंगूठी) के जेवरात पर कोई विवाद नहीं था, उसे भी बैंक ने वापस नहीं किया, जो कि सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए बैंक को आदेश दिया कि वह 45 दिन के भीतर खाता संख्या 180041120781 से संबंधित दो झुमकी, एक पैंडल और चार अंगूठियां, बकाया ऋण प्राप्त कर परिवादिनी को वापस करे। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में बैंक परिवादिनी को मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये का हर्जाना भी अदा करे। यदि 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो बैंक को इस राशि पर छह फीसद वार्षिक ब्याज देना होगी।

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