आरटीआई में मांगी गई सूचना अधिकारी समय पर देंः वीरेन्द्र सिंह

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राज्य सूचना आयुक्त ने सर्किट हाउस में की आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा

सभी अधिकारियों को समय सीमा के अंदर आरटीआई में मांगी जानकारी देने के दिए निर्देश

पीपीटी के माध्यम से सभी अधिकारियों को आरटीआई आवेदन के निस्तारण का दिया प्रशिक्षण

आगरा। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देना सभी अधिकारियों का कर्तव्य है। कार्यालय में उपलब्ध सूचना को ससमय उपलब्ध कराए।ं समयबद्ध सूचना न देने पर जुर्माना के साथ विभागीय कार्यवाही भी की जाती है। उक्त हिदायत राज्य सूचना आयुक्त वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नवीन सर्किट हाउस सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सफल क्रियान्वयन के लिये समीक्षा बैठक में दी।
राज्य सूचना आयुक्त ने जल जीवन मिशन में सर्वाधिक शिकायती आवेदन मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही प्राप्त आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आरटीआई में मांगी गई सूचना का समस्या समाधान केंद्रित जवाब देना होगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत टेंडर आदि के अंतर्गत मांगी गई व्यक्तिगत सूचनाओं का जवाब नहीं दिया जाएगा। आवश्यक नहीं कि बिंदुबार सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। मांगी गई सूचना के सामान्य आशय की पूर्ति करना सूचना आयोग की अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहाकि अधिनियम के अनुसार जहां क्या, क्यों, कैसे औचित्य की मांग संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। भ्रामक, मिथ्या सूचना उपलब्ध न कराएं। सूचना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को आरटीआई के अंतर्गत सूचना देना उनका कर्तव्य बताते हुए कहाकि कार्यालय में उपलब्ध सूचना को ससमय उपलब्ध कराएं। समयबद्ध सूचना न देने पर जुर्माने के साथ विभागीय कार्यवाही भी की जाती है।

बैठक में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लघु सिंचाई विभाग, मत्स्य विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग और जनपदीय अधिकारियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त आरटीआई के आवेदन, लंबित व निस्तारित आवेदनों की समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जल निगम व जल जीवन मिशन में 27 आवेदन प्राप्त हुए सभी का निस्तारण कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में 32, मनरेगा में 3, पशुपालन विभाग में 7, बचत विभाग 2, चकबंदी विभाग 3, सिंचाई विभाग 16, मत्स्य विभाग में प्राप्त दो आवेदनों का निस्तारण किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 175 में से 155 का निस्तारण किया गया है। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन ने पीपीटी के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आरटीआई के आवेदन के निस्तारण का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) जुबेर बेग, सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चैहान, जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, डीसी मनरेगा रामायण सिंह यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गोंड, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक मत्स्य प्रशांत गंगवार, एसओसी दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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