बजट 2025ः नौकरीपेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी
यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए ही है
नई दिल्ली। वित मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। याद रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी।
वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं आईटीआर और टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई। दरअसल, टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है और टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा एलान किया गया है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के कर्ज लेने की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये 5 लाख रुपये करने का एलान किया।
वहीं कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर सस्ता कर दिया
लिथियम- आयन बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी गई, जिससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटने की उम्मीद है।
इसके अलावा मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं को जीरो बेसिक कस्टम ड्यूटी लिस्ट में जोड़ा गया, जिससे ये सभी चीजें सस्ते होंगी।
इंपोर्टेड मोटरसाइकिलों की अलग-अलग श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी से 20 फीसदी तक की कटौती की गई। इससे ये महंगी गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी।
घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स के इंपोर्ट चार्जेज को 7.5 फीसदी से घटाकर जीरो कर दिया गया, जिससे कपड़े सस्ते होंगे।
वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इम्पोर्ट शुल्क शून्य कर दिया गया, जिससे इनसे बने उत्पाद सस्ते होंगे।
एलईडी टीवी के ओपन सेल विनिर्माण के लिए कैपिटल गुड्स के आयात पर शुल्क 2.5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया, जिससे टीवी सस्ते होंगे।
फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
ये चीजें हुई महंगी
आम बजट में तैयार कपड़ों के आयात पर शुल्क 20 फीसदी या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी अधिक हो) कर दिया गया, जिससे कपड़े महंगे होंगे। इसके अलावा, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई, जिससे इनके दाम बढ़ेंगे।
ऐसे मिलेगा फायदा
0 से 4 लाख-शून्य
4 से 8 लाख-5 प्रतिशत
8 से 12 लाख-10 प्रतिशत
दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87-ए के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।